उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान आवागमन बाधित करने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में न्यायालय ने बांदा-चित्रकूट सांसद, नगर पालिकाध्यक्ष, पूर्व विधायक समेत 16 लोगों को दोषी पाए जाने पर एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि बीती 16 सितंबर 2009 को तत्कालीन कर्वी कोतवाली प्रभारी चंद्रधर गौड़ ने समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार, तत्कालीन सांसद आरके सिंह पटेल सपा नेताओं के साथ रेलवे ट्रैक पर जाम लगाए थे, जिनको समझाने के बाद पुलिस ने ट्रैक खाली कराकर ट्रेन को आगे बढ़वाया था। यहां से निकलने के बाद सपाइयों ने ट्रैफिक चैराहे कर्वी में आकर राजमार्ग को जाम कर दिया। शाम पांच बजे राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को देने के बाद पुनः सपा नेताओं ने पटेल तिराहे पर आवागमन बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों को समझाने के दौरान सपा नेताओं ने गालीगलौज करते हुए पुलिस पर पथराव दिया, जिससे कांस्टेबल सुरेश कुमार, मन्ना सिंह, रतन सिंह, शेखर शर्मा, जमुना प्रसाद व शिवलाल आदि कर्मचारी घायल हो गए। इस दौरान गुलाब खां व राजेंद्र शुक्ला ने बस स्टैंड में प्रतीकात्मक पुतला दहन किया तथा महेंद्र गुलाटी इन दोनों को बाइक से लेकर भाग गया।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस मामले में सांसद आरके सिंह पटेल, सपा नेता सत्यनारायण पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, निर्भय सिंह उर्फ संतू सिंह, शक्ति प्रताप सिंह, भइयालाल यादव, राजबहादुर सिंह यादव, गौरीशंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश, हरीगोपाल मिश्रा उर्फ बबलू, वर्तमान कर्वी नगर पालिकाध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्य, मनोज सिंह, रामगोपाल केशरवानी, सुनील सिंह, मोहम्मद गुलाब खां, राजेंद्र शुक्ला व महेंद्र गुलाटी के विरुद्ध न्यायालय में धारा 147, 332, 353, 336, 323, 504 भा. दं. सं. व धारा सेवन क्रिमनल ला एमेंडमेंट एक्ट तथा 6 संयुक्त प्रांत विशेष शक्ति अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी सपा नेता राजबहादुर यादव पुत्र सुखराम यादव की मृत्यु हो गई थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को चित्रकूट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने निर्णय सुनाया, जिसमें धारा 147, धारा 323 सपठित 149 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध होने पर सांसद आरके सिंह पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, नगर पालिकाध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, सत्यनारायण पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, भइयालाल यादव, गौरीशंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, रामगोपाल केशरवानी, विनय प्रकाश पांडेय, हरीगोपाल उर्फ बबलू, कमल मौर्या, सुनील सिंह व मनोज सिंह को एक-एक वर्ष साधारण कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अलावा आरोपी गुलाब खां, महेंद्र गुलाटी व राजेंद्र शुक्ला को धारा 6 संयुक्त प्रांत विशेष व्यक्ति अधिनियम के तहत एक-एक माह के साधारण कारावास से दंडित किया गया। दोषसिद्ध और सजा के निर्णय के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को अपील होने तक के लिए जमानत दे दी है।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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