उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। मामूली विवाद में फरसा से हमला कर युवक को घायल करने के मामले में न्यायालय ने पति-पत्नी समेत तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर पांच-पांच हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही दो साल की सदाचरण परिवीक्षा में रिहा करने के आदेश दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि मऊ क्षेत्र के बौसडा गांव के निवासी बृजलाल केवट ने बीती 13 जुलाई 2011 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बृजलाल के अनुसार पडोस में ही रहने वाले नत्थू, बच्चा, राजकुमार व चिरौंजी देवी आदि ने घर से निकलते समय उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय मंे आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान एक आरोपी राजकुमार पुत्र नत्थू की मृत्यु हो गयी थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें धारा 324, 325 सपठित धारा 34, 504 एवं 506 के तहत नत्थू पुत्र भोंदू, बच्चा पुत्र नत्थू, चिरौंजी पत्नी बच्चा पर दोष सिद्ध होने के बाद प्रत्येक को पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साथ ही कारावास की सजा से तत्काल न दण्डित करके दो साल की सदाचरण परिवीक्षा में रिहा करने के आदेश दिए हैं।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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