उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड चित्रकूट द्वारा संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत जिन व्यक्तियों द्वारा मार्जिनमनी ऋण प्राप्त किया है तथा मार्जिनमनी ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में नही की गयी है, उन्हें एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज,़ चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर केवल ऋण की सीमा अवधि का साधारण ब्याज देकर ऋण जमा करने की सुविधा नवीन एक मुश्त समाधान योजना प्रबन्ध निदेशक उप्र अनुसुचित जाति वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा 30 जून 2023 तक लागू की गयी है।
उन्होंने बताया कि नवीन एक मुश्त समाधान योजना की जानकारी मिशन रोड़ स्थिति उप्र अनुसुचित जाति वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड चित्रकूट कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त करते हुये 30 जून 2023 तक ऋण जमा कर नवीन एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
You must be logged in to post a comment.