गैंगस्टर भीम आरख को चार वर्ष कारावास

राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। गैंगस्टर भीम आरख को न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर चार वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी घनश्याम ने बताया कि ट्रेन डकैती समेत तमाम आपराधिक मामलों के आरोपी मप्र के रीवां जिले के डभौरा बाजार निवासी भीम आरख पुत्र अयोध्या प्रसाद के विरुद्ध मानिकपुर जीआरपी थाने के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 19 मार्च 2019 को कार्रवाई की थी। इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोषसिद्ध होने पर आरोपी भीम आरख को चार वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जनपद चित्रकूट