राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को चार साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद और विशेष लोक अभियोजक तेजप्रताप सिंह ने बताया कि राजापुर थाने में एक व्यक्ति ने अतरौली माफी गांव के निवासी शिवा पुत्र बाबू के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार, उसकी नातिन अपने ननिहाल आई थी, जहां एक व्यक्ति के घर में उसकी नाबालिग नातिन के साथ छेड़खानी की गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पाक्सो एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज संजय के लाल ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी शिवा पुत्र बाबू को चार वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जनपद चित्रकूट
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