गर्भवती पत्नी के हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 

उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। गर्भवती पत्नी की हत्या आरोपी पति की जमानत सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 7 नवम्बर 2022 को रैपुरा थाने में संजय तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में वादी ने कहा था कि उसकी बहन रिहारिका देवी की शादी लौरी निवासी धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला उर्फ कुल्लू के साथ हुई थी। जिसकी हत्या ससुराल वालों ने दहेज के लिए फांसी लगाकर कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर चोंटे दर्शायी गई थी। साथ ही मृतका के गर्भवती होने की बात भी सामने आई थी। घटना के बाद से हत्यारोपी पति धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला जेल में बंद है। अधिवक्ता के जरिए आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।