अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) जिला पूर्ति अधिकारी श्री आनंद कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मार्च, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह मार्च, 2025 में दिनांक 11 मार्च2025 से 25 मार्च2025 के मध्य कराया जाना है। उक्त अवधि में अन्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूँ, 14 किग्रा0 चावल एवं 07 किग्रा0 बाजरा उपलब्धतानुसार (कुल 35 किग्रा0) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 02 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट तथा 01 किग्रा0 चावल, 01 किग्रा0 बाजरा एवं 01 किग्रा0 ज्वार प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के संबंध में पोर्टिबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25 मार्च.2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। साथ ही जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित गया कि उपभोक्ताओं/कार्डधारकों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद तत्काल उसी समय अनुमन्य मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाये। वितरण व्यवस्था के सुचारू एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित किये गये हैं, जिनके द्वारा तथा समस्त पूर्ति निरीक्षक द्वारा निरन्तर चेकिंग कर नियमानुसार वितरण कराया जायेगा।

रिपोर्टर ठाकुर पंकजसिंह राणा चित्रकूट

Leave a Reply