पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य E-KYC नहीं कराई तो अटक सकती है अगली किस्त

*किसानों के लिए जरूरी सूचना: पीएम किसान योजना में हर वर्ष करानी होगी ई-केवाईसी*

 

राष्ट्रीय दैनिक कर्मभूमि अम्बेडकर नगर

अम्बेडकरनगर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे किसानों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उप कृषि निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि योजना की आगामी किस्तों का लाभ लेने के लिए प्रत्येक पात्र किसान को वर्ष में एक बार ई-केवाईसी करानी होगी।

विज्ञप्ति के अनुसार, भारत सरकार योजना में पारदर्शिता बनाए रखने, फर्जी लाभार्थियों को रोकने तथा वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी को अनिवार्य बना रही है। यदि कोई किसान समय से ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसकी आगामी किस्तों का भुगतान रोका जा सकता है।

किसानों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी के दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। किसान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान मोबाइल ऐप, ग्राम नोडल अधिकारी (वीएनओ) अथवा कृषि विभाग के फील्ड कर्मियों की सहायता से फेसियल ई-केवाईसी भी पूरी की जा सकती है।

कृषि विभाग ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे 30 जून 2026 से पूर्व अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न होने पर किसान अपात्र श्रेणी में आ सकते हैं और उनकी किस्तों के भुगतान पर रोक लग सकती है।

अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी विकास खंड स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार, उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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