अधिक रेट पर समान बेचा तो जाओगे जेल : A.D.M

उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि )जौनपुर

जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना) महामारी के दृष्टिगत जनपद के ऐसे सब्जी/फल/दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता जिनके द्वारा ठेला एवं खुमचे लगाकर बिक्री किया जाता है उनको निर्देशित किया जाता है कि वे लोग विक्रय किये जा रहे आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य नागरिकों से न लें। यदि किसी भी सब्जी/फल/दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। ठेले/खोमचे वाले गलियों व मोहल्लों में घूम-घूम कर फल/सब्जी इत्यादि का विक्रय करेंगे। जनपद के सब्जी/फल/दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि जन सामान्य की रोजमर्रा की उपयोग कियंे जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित मूल्य पर ही वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि जनपद में किसी विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य वसूल किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो वे तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में स्थाति कन्ट्रोल रूम जिसका मो0नं0-7839564816 है पर शिकायत दर्ज करायें।

रिपोर्ट ‌अभिषेक शुक्ला