उत्तर प्रदेश ( दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर
जौनपुर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस आपदा के दृष्टिगत पशुपक्षी आहार सामग्री यथा पोल्ट्री, फिश फीड आदि का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त किया जाए तथा सामग्री की दुकान एवं निर्माण इकाई आवश्यकतानुसार संचालित किया जाए। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति हेतु खाद्य सामग्री मछली के उत्पादन/विक्रय/परिवहन वितरण आदि को छूट प्रदान किया गया है। स्थानीय हाटों एवं मत्स्य बाजार में मत्स्य विक्रय का कार्य निर्धारित समय अवधि में मत्स्य विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में जारी रहेगा। मत्स्य बीज के उत्पादन परिवहन एवं वितरण कार्य मत्स्य विभाग की देखरेख में कराई जाएगी। मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य आखेट का कार्य किया जाता रहेगा। फिश फीड मत्स्य आहर का परिवहन प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जायेगा। यदि मत्स्य पालको/मत्स्य व्यवसाइयों व मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करते हुए अपने गांव/क्षेत्र/हाट/बाजार/नगर क्षेत्र में मत्स्य आखेट बिक्री की जा रही है तो उनको किसी प्रकार के पास की अनुमति की बाध्यता नहीं होगी। उन्होंने जनपद के मत्स्य पालको से संबंधित उपरोक्त कार्य लॉकडाउन प्रतिबन्धों से मुक्त डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाए तथा अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर भारतीय दंड विधान के सुसंगत धाराओं के अनुपालन में कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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