लखनउ(दैनिक कर्मभूमि):- उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया अध्यायदेश पास किया है इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति कोरोना मरीज है लेकिन वह इस तथ्य को छुपाता है तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
नए अध्यायदेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा। जिसके अध्यक्ष डीएम होंगे।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कोरोना वारियर्स के ऊपर अभद्र व्यवहार या टिप्पणी करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है।
रिपोर्ट:- संतोष शुक्ला
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