केंद्र सरकार द्वारा जम्मू के लिए सबसे बड़ा फैसला

दिल्ली (दैनिक कर्मभूमि):-केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है धारा 370 हटाने के बाद यह पहली बार है कि जम्मू और कश्मीर की नागरिकता के लिए आवेदन किए जाएंगे।
आवेदन के लिए कुछ नियम और शर्तों को लागू किया है जो इस प्रकार है-
1.वह व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में 15 साल से अधिक समय से रह रहा हो
2.ऐसे छात्र जिन्होंने 7 साल से अधिक पढ़ाई की हो तथा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वह भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3.1947 के दौरान जो भी व्यक्ति पीओके से भारत में आए थे लेकिन उन्हें यहां की नागरिकता नहीं मिली थी उन्हें भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता दी जाएगी।
4.1992 के दौरान जिस तरह कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया था उनके लिए भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी जाएगी शर्त यह है कि उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि उनकी जमीन जम्मू-कश्मीर में है।
5.ऐसी महिलाएं जिन्होंने राज्य से बाहर शादी करके अपनी नागरिकता खो दी थी उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी
केंद्र सरकार ने स्थाई निवासी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय दिया है और यदि इससे अधिक समय लगता है तो अधिकारी की तनख्वाह से 50000₹ जुर्माने के रूप काट ली जाएगी।
इस नियम से लाखों विस्थापितों को जम्मू कश्मीर की स्थाई नागरिकता मिल सकेगी।

रिपोर्ट:- संतोष शुक्ला