1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 की अवधि में खनन कार्य प्रतिबंधित रखें जाएगें:-डीएम

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने समस्त खनन पट्टाधारक,अनुज्ञाधारक, उप खनिज बालू, मोरम से कहा है कि भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में दिए गए निर्देशानुसार मानसून सत्र जुलाई-अगस्त सितंबर में नदी तल से उप खनिजों का खनन प्रतिबंधित किया गया है,जिसमें मानसून सत्र 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 की अवधि में खनन कार्य प्रतिबंधित रखे जाएंगे, उन्होंने निर्देशित किया है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए मानसून सत्र 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक अपने खनन पट्टा क्षेत्र में खनन परिवहन कार्य बंद रखेंगे , उक्त अवधि में आपके खनन पट्टा क्षेत्र से कोई खनन न होने पाए इस पर सतत निगरानी रखे तथा आवश्यकतानुसार इस हेतु अपने कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करें यदि आपके क्षेत्र में खनन, परिवहन किया जाना पाया जाता है तो आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट