उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राज बहादुर सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजना दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान योजना के अंतर्गत वर- वधु में से वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपए व वधू के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपए अथवा दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है उक्त योजना के अंतर्गत शादी की दिनांक वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो एवं 45 वर्ष से अधिक न हो तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में संपादित विवाह के आवेदन पत्र ही अनुमन्य होंगे, आवेदक अपनी विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र निबंधन कार्यालय से निर्गत, आय प्रमाण पत्र पति/ पत्नी जिसमें वह आयकर दाता न हो, पति व पत्नी का संयुक्त खाता, पति और पत्नी का आधार कार्ड की छाया प्रति एवं पति व पत्नी की संयुक्त फोटो के साथ divyangjan.upsdc.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन कराकर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा करें अथवा योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
जनपद चित्रकूट
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