उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट धवल जायसवाल द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर अवधेश कुमार मिश्रा एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी रमेशचन्द्र द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनाँक 24.12.2021 को ए0डी0जे0(एफटीसी) सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2018 धारा 498ए/304बी/323 भादवि व 3/4 द0प्रथा अधिनियम के आरोपी अभियुक्त (1) मनीष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पांडेय निवासी माफीदार का पुरवा सुरवल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड व अभियुक्त (2) राजेन्द्र प्रसाद पुत्र राधेश्याम (3) ज्ञानमती उर्फ आशा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद पांडेय निवासीगण माफीदार का पुरवा सुरवल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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