मार-पिटाई के मामले में दो सगे भाईयों को सजा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: मां-बेटे को पीटकर बेहोष करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी दो सगे भाइयों को सजा सुनाई है। जिसमें दोनों आरोपियांे को तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ 12000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली में बीती 7 मई 2020 को जगदीष गंज निवासी आषीष वर्मा पुत्र वैकुंठ नाथ वर्मा ने मोहल्ले के ही सतीष पटेल व पवन उर्फ रज्जा पटेल पुत्र संतोष के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आषीष के अनुसार घटना के समय उसका भाई अमित सोनी व मां जनक दुलारी घर में बैठे थे। इस दौरान पूर्व में हुए झगडे की बात को लेकर मोहल्ले के ही रहने वाले सतीष पटेल और पवन उर्फ रज्जा पटेल ने गाली-गलौच करते हुए पत्थर, लाठी व लोहे की सरिया से अमित पर हमला कर दिया। बचाव में आने पर मां जनक दुलारी को भी पीटा। पिटाई से गम्भीर चोटें आने से दोनों जमीन पर गिरकर बेहोष हो गये। इसके बाद हमलावरों ने उनकी चार पहिया गाडी भी तोड दी और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी सतीष पटेल व पवन पटेल उर्फ रज्जा के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद चित्रकूट के सत्र न्यायाधीष विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें धारा 308, 504 व 506(2) के तहत दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन वष सश्रम कारावास और 12-12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट