उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: लगभग सवा साल पूर्व हुई मुठभेड के मामले में न्यायालय के आदेष पर बहिलपुरवा थाने में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत दर्जनभर पुलिस कर्मियों के विरूद्ध गम्भीर धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
अधिवक्ता राजेन्द्र यादव ने बताया कि बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के पडवनिया गांव की निवासी नथुनिया पत्नी स्व भालचन्द्र ने न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। नथुनिया के अनुसार एसटीएफ के उप निरीक्षक अमित कुमार, संतोष कुमार सिंह, एचसी उमाषंकर, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, षिवानन्द शुक्ला, चित्रकूट जिले की स्वाट टीम प्रभारी श्रवण कुमार सिंह, उप निरीक्षक अनिल कुमार साहू, एचसी रईष खान, आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, राहुल यादव, बहिलपुरवा थाने के उप निरीक्षक दीनदयाल सिंह, उनके हमराही रामकेष कुषवाहा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल समेत तीन चार अज्ञात लोगों ने बीती 31 मार्च 2021 को उसके पति भालचन्द्र को सतना से लौटते समय मोटरसाइकिल से गिरा दिया और गाडी से ले गये। उसी दिन शाम 7 बजे मुठभेंड में उसकी मौत होना दर्षा दिया गया। मृतक की पत्नी का आरोप था कि पति भालचन्द्र के शव को देखने से स्पष्ट नजर आ रहा था कि उसके साथ क्रूरतम व्यवहार कर उसकी हत्या की गयी है। इस मामले में न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर बहिलपुरवा थाने मंे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत दर्जनभर पुलिस कर्मियों के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 324, 341, 364, 396 और 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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