सुलह से विवाद निस्तारण में नहीं होगी किसी पक्ष की हार – विदुषी

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: कर्वी तहसील के ग्राम पंचायत पथरौड़ी में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य, मानव दुव्र्यवहार, स्त्री, बालक दिव्यांग व्यक्ति, जातीय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकंप, विचाराधीन बंदी आदि विधिक सेवा के हकदार हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानूनों की जानकारी तथा स्थाई लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। प्री लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों के संबंध में बताया गया कि वैवाहिक प्रकृति के वादों में पति-पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुलह समझौते के अधार पर मामले का निस्ताण करने से किसी पक्ष की हार नहीं होती है। महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में भी बताया गया। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर के बारे में भी बताया गया।

शिविर में जितेंद्र प्रताप सिंह, ममता वर्मा, अनिल कुमार, ग्राम पंचायत सदस्य कलावती, मिथलेश आदि मौजूद रहे।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट