राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। शौच को गई किशोरी को बरगलाकर ले जाकर बलात्कार करने के मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक महिला ने अनिल कुमार के विरुद्ध धारा 363 366 376 व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार उसकी 15 वर्षीया पुत्री बीती 23 मार्च 2016 को शाम सात बजे शौच करने के लिए गांव से बाहर गई थी। कुछ देर तक उसके घर वापस न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की किंतु कोई जानकारी नहीं हुई। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अनिल कुमार पुत्र रामू आदिवासी उसकी पुत्री को बरगलाकर ले गया है। लगभग एक सप्ताह तक तलाश के बाद भी पुत्री के न मिलने पर उसने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद बालिका बरामद हुई और आरोपी को जेल भेजा गया था। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने मंगलवार को निर्णय सुनाया जिसमें दोषसिद्ध होने पर आरोपी अनिल कुमार को 10 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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