मारपीट के मामले में नौ आरोपियों को दो-दो हजार रूपए का अर्थदण्ड

राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: मारपीट के मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने नौ आरोपियों को दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही दो वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के बरियारी कला गांव निवासी ओमी मिश्रा पुत्र बच्चू ने मऊ थाने में 19 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने गांव के ही अशर्फीलाल पंचू पुत्रगण रामबहादुर बदलू पुत्र जागेश्वर नत्थू पुत्र कालेश्वर बच्चू गुलाब पुत्रगण मेवालाल मुन्नीलाल पुत्र चंद्रपाल राजेश पुत्र खिलाड़ी मंगल पुत्र रामबहादुर के विरुद्ध धारा 147 308 व 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि आरोपीगण उसके घर की तोड़फोड़ कर रहे थे। मौके पर पहुंचकर विरोध करने पर उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को धारा 147 427 323/149 के तहत दोषी पाया, जिसमें प्रत्येक को दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी आरोपियों को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए।

 

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट