*बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये किये जा रहे निर्माणों पर हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्यवाही*

उत्तर प्रदेश दैनिक कर्मभूमि चित्रकूट। सचिव चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि 26 दिसम्बर 2022 को कलेक्ट्रेट सभागार चित्रकूट में मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन सचिव, चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया। इसमें सम्बंधित विभागों एवं प्राधिकरण के अनुज्ञप्ति धारी मानचित्रकार, आर्कीटेक्ट एवं प्राधिकरण के समस्त सम्बंधित कार्मिक उपस्थित रहे। 8 भवन मानचित्र की पत्रावलियां समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिये जाने पर समाधान दिवस में ही उनकी स्वीकृति प्रदान की गयी। जिस पर प्राधिकरण को रू 4,08,332.00 मात्र की धनराशि प्राप्त हुई। अवशेष लम्बित भवन मानचित्र पत्रावलियों पर आवेदक, अनुज्ञप्ति धारी मानचित्रकार के स्तर से ठीक की जाने वाली त्रुटियों को तत्काल ठीक कराकर स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने के लिए अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार सचिव चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये किये जाने वाले निर्माण उप्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा प्राधिकरण ऐसे अनाधिकृत निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर सकता है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से वैध अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण करे। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत की जा रही प्लाटिंग पर भू-खण्ड क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय से यह सुनिश्चित कर ले कि सम्बंधित प्लाटिंग का ले-आउट स्वीकृत है या नही। बिना ले-आउट स्वीकृत कराये की जा रही प्लाटिंग पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट