दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा 

राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। युवती के साथ दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दुराचारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि कर्वी कोतवालीें में 25 अप्रैल 2019 को एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि 26 अक्टूबर 2018 को वह अपने पिता के घर में थी। इस दौरान कर्वी के पावर हाउस के समीप रहने वाला महफूज खान पुत्र मकसूद खान उसके घर आया और पानी मांगा, मौका देखकर आरोपी ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। जिससे वह बेसुध हो गई और महफूज उसे लेकर प्रयागराज चला गया। वहां एक होटल में महफूज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उससे दुराचार कियाा और जान से मारने की धमकी देने के बाद भाग गया। उसने अपने परिवार को फोन के जरिए जानकारी दी और उसे कर्वी लाया गया। यहां उसने कोतवाली में तहरीर दी किंतु सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद धारा 156( 3) का प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए न्यायालय ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने के आदेश दिए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद एससी एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज दीप नारायण तिवारी ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी महफूज अली को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 14000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि में से 10000 रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जनपद चित्रकूट

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