गांजा रखने के आरोपी को 12 साल कठोर कारावास की सजा 

 

राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) उत्तर प्रदेश चित्रकूट। एक कुंतल से अधिक गांजे के साथ पकडे गए गांजा कारोबारी को त्वरित न्यायालय ने 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.50 लाख रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 27 जुलाई 2017 को कर्वी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक बिहागर सिंह ने राजापुर थाना क्षेत्र के नैनी गांव के निवासी अरूण कुमार द्विवेदी पुत्र शिवनरेश को गिरफ्तार किया था। अरूण के पास से एक कुंतल आठ किलो गांजा भी बरामद हुआ था। यातायात टीम द्वारा बेडी पुलिया में की जा रही जांच के दौरान सीतापुर की ओर से आ रही सफेद गाडी को रोकने के साथ ही आरोपी भागने लगे थे। जिसमें अरूण को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अरूण कुमार द्विवेदी को 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1.50 लाख रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।