उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय हिंदी (दैनिक कर्मभूमि)मानिकपुर, चित्रकूट। नशीले पाउडर के साथ पकड़े गए दो जहर खुरानों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। जिसमें एक आरोपी को 16 माह कठोर कारावास और 20 हजार रूपए अर्थदण्ड और दूसरे आरोपी को एक वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 8 अक्टूबर 2014 को जीआरपी के तत्कालीन थाना प्रभारी भुवनेश्वर पाण्डेय ने हमराहियों के साथ मानिकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर दो से प्रयागराज जिले के नैनी थाने के बडा चाका निवासी दयाशंकर विश्वकर्मा उर्फ बाबा और मध्य प्रदेश के रींवा जिले के डभौरा थाने के डभौरा पुरवा के निवासी विनोद यादव को गिरफ्तार किया था। जिनके पास से नशीला डाइजाफाम पाउडर बरामद हुआ था। जिसमें विनोद यादव के पास 425 ग्राम और दयाशंकर विश्वकर्मा के पास 140 ग्राम डाइजाफाम पाउडर मिला था। हिरासत में दोनों आरोपियों ने बताया था कि वह लोग खाद्य सामग्री के साथ रेल यात्रियों को नशीला पाउडर मिला कर दे देते हैं और उनके बेसुध होने के बाद समान लेकर भाग जाते हैं। जीआरपी टीम ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी विनोद यादव को 16 माह का कठोर कारावास एवं 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार दयाशंकर उर्फ बाबा को एक वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट अश्विनी श्रीवास्तव
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