दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी-

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर अनिल कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खां द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभावी प्रस्तुती एवं प्रभावी वहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो एक्ट) चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 114/17 धारा 323/376/354/504/506भादवि0 के नामित अभियुक्त लक्ष्मी उर्फ ननबुदाई निवासी हस्ता थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट