उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी, जिसके परिणाम सुमित कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 248/15 धारा 420 भादवि0 के आरोपी विजय उर्फ गंगप्रसाद पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम रतौरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस अभियुक्त द्वारा वर्ष 2015 में नौकरी के नाम पर ठगी की गयी थी।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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