उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट।जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में 700 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें समस्त खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों नगरपालिका तथा नगर पंचायतों को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत समस्त पात्र आवेदकों से अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने विकास खंड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र के आवेदक अपने नगर पालिका नगर पंचायत कार्यालय में 25 नवंबर 2021 तक जमा करते हुए योजना का लाभ लें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु विवाह की तिथि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है उक्त योजना के अंतर्गत अधिक जानकारी हेतु कार्यालय खंड विकास अधिकारी, कार्यालय नगर निकाय तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पात्रता की शर्तें जिसमें आवेदक की आय दो लाख रुपए से अधिक न हो, कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं बर की उम्र 21 वर्ष से कम न हो, आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, कन्या एवं कन्या के पिता का आधार कार्ड, आवेदक की फोटो पासपोर्ट साइज में। उन्होंने बताया कि आवेदक को दी जाने वाली धनराशि जिसमें कन्या को 35 हजार रुपए उसके बैंक खाते के माध्यम से दिया जाएगा तथा वैवाहिक जोड़ों को 10 हजार रुपए की सामग्री उपहार स्वरूप दी जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
जनपद चित्रकूट
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