*रोड शो पदयात्रा साइकिल बाइक वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत प्रतिबंधित रहेंगे:-डीएम*

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड के घटते हुए मामले/कोविड की स्थिति में सुधार एवं निर्वाचनों के प्रचार अभियान हेतु बचे हुए अल्प समय तथा राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के अधिक संख्या में प्रतिभाग किए जाने पर सम्यक विचारोंपरांत निर्देश दिए गए हैं जिसमें रोड शो पदयात्रा साइकिल बाइक वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत प्रतिबंधित रहेंगे डोर टू डोर कैंपेन के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या भी पूर्वक बनी रहेगी रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक प्रचार अभियान के संबंध में प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेंगे आउटडोर इंडोर मीटिंग्स रैलियों के संबंध में इस शर्त के साथ छूट दी जाएगी आउटडोर इंडोर मीटिंग्स रैलियों में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा इंडोर हाल का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप होगी जो भी इनमें से कम हो यदि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा सख्त है या इंडोर हाल या खुले मैदान के संबंध में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रतिशत निर्धारित किया गया है तो इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश प्रभावी होंगे खुले मैदान में रैलियां जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से निर्धारित मैदानों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की जाएंगी जिला प्रशासन द्वारा मैदानों का आवंटन समान रूप से ई- सुविधा पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा इन मैदानों की क्षमता का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप से किया जाएगा और इसे सभी दलों को अधिसूचित किया जाएगा मैदानों में प्रवेश एवं निकाल के एकाधिक स्थान होने चाहिए ताकि व्यक्तियों के आवागमन के कारण भीड़ इकट्ठी न हो सभी प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त हैंड हाइजीन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो प्रवेश द्वारों पर रैली क्षेत्र में पर्याप्त हैंड सैनिटाइजर रखे जाएं बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी एवं मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, आयोजकों द्वारा शारीरिक दूरी के मानको मास्क पहने एवं अन्य निवारक मानकों को सुनिश्चित किए जाने हेतु पर्याप्त लोगों की तैनाती की जानी चाहिए निर्धारित खुले मैदानों में लोगों को विभिन्न समूहों में बांटकर अलग-अलग व्यवस्था की जानी चाहिए और उन समूहों को प्रथक प्रथक किए जाने हेतु व्यवस्थाएं की जानी चाहिए इस संबंध में आयोजक आवश्यक प्रतिबंध सुनिश्चित करेंगे एवं नोडल अधिकारी इन व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे आयोजक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा मीटिंग तथा रैली में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए कोविड प्रोटोकॉल एवं दिशा निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक उत्तरदाई होंगे आयोजकों द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा जनपद के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोविड के दिशा निर्देशों और कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु स्थानों का अग्रिम चिन्हांकन कराकर उनको अधिसूचित कराते हुए आवंटन सुनिश्चित कराया जाए आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 8 जनवरी 2022 को निर्गत आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे आयोग द्वारा समय-समय पर बुनियादी स्थिति की समीक्षा करते हुए दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में यथावश्यक निर्णय लिया जाएगा,आयोग की उक्त निर्देशों को सभी संबंधित के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट