उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पत्र संख्या 2434/LXXXVII सीपीसी/ई न्यायालयों/इलाहाबाद/दिनांक: 06 फरवरी 2022 के माध्यम से कोविड 19 महामारी के दौरान न्यायालयों के कामकाज के लिए पहले के दिशा-निर्देशों / निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अगले आदेश तक के अनुपालन में प्रसन्नता व्यक्त की है। ‘ब्ले कोर्ट के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार सिविल कोर्ट चित्रकूट, मऊ और ग्राम न्यायालय मानिकपुर में इसका बाहरी न्यायालय निम्नानुसार कार्य करेगा न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 1 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 1। 2427/LXXXVII-CPC/ई-कोर्ट इलाहाबाद दिनांक 16 जनवरी 2022 के संबंध में न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या का 50% उपस्थिति 722012 में कोर्ट में रोटेशनल पासिस स्टैंस पर वापस ले लिया गया। न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 2423/LXXXVII-CPC/ई-कोर्ट/इलाहाबाद दिनांक 09″ जनवरी 2022 द्वारा कोर्ट परिसर में कोर्ट स्टॉल के न्यूनतम प्रवेश के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में से 7 को भी वापस लिया जाना चाहिेए शेष दिशा-निर्देशों के साथ पत्र संख्या 2419/LXXXVII-CPC/ई-कोर्ट/इलाहाबाद/दिनांक 02.01.2022, पत्र संख्या, 2423/LXXXVII-CPC/e न्यायालयों/इलाहाबाद/दिनांक 0S” जनवरी 2022 द्वारा जारी न्यायालयों के कामकाज के संबंध में और पत्र संख्या। 2427/LXXXVII-CPC/ई कोर्ट/इलाहाबाद दिनांक 09 जनवरी 2022 वही रहेगा। सिविल कोर्ट चित्रकूट, मऊ और ग्राम न्यायालय मानिकपुर में इसकी बाहरी अदालत न्यायिक अधिकारियों और अधिकारियों की पूरी ताकत के साथ कार्य करेगी। तत्काल न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और अन्य जरूरी कार्यों को माननीय न्यायालय द्वारा जारी पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निर्वहन किया जाएगा। उपरोक्त संशोधन और तौर-तरीके 08.02.2022 से पहले के आदेशों से लागू होंगे।
उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश / di मोटर दुर्घटना कैम्स ट्रिब्यूनल, जिला मजिस्ट्रेट के विद्वान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चित्रकूट, पीठासीन अधिकारी को निर्देश प्रस्तुत किए जाएं। पुलिस अधीक्षक, सीएमओ/सीएमएस, संयुक्त निदेशक अभियोजन, बार एसोसिएशन और अन्य संबंधित सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए हरबल कोर्ट के दिशानिर्देश/निर्देशों के साथ प्रशासनिक आदेश जिला न्यायालय के आधिकारिक वेब पर अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेख करें कि माननीय न्यायालयों के पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पूरे न्यायालय परिसर में नियमित रूप से साफ-सफाई और पूर्ण स्वच्छता की जानी चाहिए पूर्व के प्रशासनिक आदेश संख्या 04/2022 दिनांक 03 01.2022, 06/2022 दिनांक 10 01 2022 और 15/2022 दिनांक 16 01 2022 माननीय न्यायालय के पत्र संख्या 2419 / एलएक्सएक्सवीआईआई-सीपीसी / ई-कोर्ट / इलाहाबाद / दिनांक 02.01.2022, पत्र संख्या 2423 / एलएक्सएक्सवीआईआई-सीपीसी / ई न्यायालय इलाहाबाद / दिनांक 09 01 2022 और पत्र नूरंबर 2427 के अनुपालन में जारी / LXXXVII-CPC / ई-कोर्ट इलाहाबाद / दिनांक 16.01.2022 क्रमशः तदनुसार संशोधित माने जाएंगे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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