उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव विदुषी मेहा द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जागरूकता शिविर में पूर्णकालिक सचिव ने बाल अपचारियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 आदि के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने बाल-अपचारियों के रहन-सहन व खान-पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिस पर बाल आपचारियों द्वारा किसी प्रकार की समस्या नहीं बताई गयी। बाल अपचारियों के पास अधिवक्ता उपलब्ध न होने पर पूर्णकालिक सचिव ने बाल सम्प्रेक्षण गृह अधीक्षक को पत्राचार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधीक्षक ने बताया कि सभी बाल अपचारियों का कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण कराया जा चुका है तथा नियमित अंतरालों पर बाल संप्रेक्षण गृह में डाक्टर का विजिट होता है। इस मौके पर बाल सम्प्रेक्षण गृह अधीक्षक वीर सिंह सहित अन्य स्टाफ तथा बाल अपचारी मौजूद रहे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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