गांजा रखने के आरोपी को सजा

राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।मसाले के पैकेट में गांजा रखकर घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध होेने पर सजा सुनाई है। जिसमें 18 माह कारावास के साथ 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनत कुमार मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाने के उप निरीक्षक राजेश कुमार चैरसिया व रवि कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ बीती 13 अगस्त 2021 को गश्त पर थे। इस दौरान पुलिस टीम ने संदेह होने पर भदेहदु अतरौली रोड पर सुरवल गांव के बडहर का पुरवा निवासी भोंदू निषाद पुत्र सुन्दर को एक झोला के साथ दबोच लिया। झोले के अन्दर मसाले के पैकेट में एक किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होेने पर आरोपी भोंदू निषाद को एक वर्ष छः माह के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट