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नाबालिक छात्र-छात्राओं से गाड़ी चलाने पर अभिभावकों पर तर्ज होगा मुकदमा और हो सकता है जुर्माना

 

उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय दैनिक कर्म भूमि) लखनऊ ➡18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं के लिए खबर

➡वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने की कार्रवाई होगी

➡अभिभावकों पर केस दर्ज हो सकता है

➡25 हजार रुपए तक लगाया जा सकता है जुर्माना

➡वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर सकती है पुलिस

➡नाबालिग छात्र-छात्राओं से गाड़ी न चलाने की अपील की

रिपोर्ट प्रदेश हेड राजेंद्र पांडे लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत