उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) अयोध्या एवं शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट और होटलों के लिए गाइडलाइन।👉
धर्मस्थलों शॉपिंग माल रेस्टोरेंट व होटलों के लिए गाइडलाइन लाइन में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम छह फ़ीट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे ।।। मूर्तियों पवित्र गंद ग्रंथों को स्पष्ट करने की अनुमति नहीं होगीसभी सभाएँ मण्डली निषिद्ध रहेगी रिकॉर्ड किए हुए भक्ति संगीत बजाया जा सकते हैं लेकिन समूह में इकट्ठे होकर भजन की अनुमति नहीं होगी प्रार्थना सभाओं के लिए 1 ही मैट के प्रयोग से बचें श्रद्धालु अपने लिएअलग से मैट ले जा सकते हैं धार्मिक स्थल के अंदर किसी भी प्रकार के प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी श्रद्धालु पुजारी समेत किसी भी साधु संत को स्पर्श न करें ।आगंतुक अपने फ़ेस कवर मास्क आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे शॉपिंग मॉल होटल और रेस्टोरेंट के संबंध में दिशा निर्देशसभी स्थानों पर CCTV कैमरे लगातार चालू हालत में रहनी चाहिए प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनेटाईज करने के लिए सेनटाइज़र की व्यवस्था होनी चाहिए जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी फ़ेस कवर और मास्क पहनने वाले कर्मचारियों ग्राहकों और आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति होगी परिसर के अंदर रहने के दौरान पूरे समय इस फ़ेस कवर और मास्क के साथी सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए पर्याप्त स्टाफ़ तैनात किया जाए ऐसे कर्मचारी जो संक्रमण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है जैसे बुजुर्ग गर्भवती मधुमेंह या किडनी के मरीज़ उन्हें फ्रंटलाइन कार्य में न लगाया जाए जहाँ तक संभव हो सके आयी IT से जुड़े लोग घर से काम करें होटल और रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश के लिए पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए जाना सुनिश्चित करें आगंतुकों और स्टाफ़ और सामान की आपूर्ति के लिए प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था की जाए होम डिलिवरी करने से पहले डिलिवरी स्टाफ़ की थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक है
रिपोर्टर पवन कुमार चौरसिया
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